Toll Plaza New Rules: 1 नवंबर से टोल टैक्स में राहत! ₹1,500 या ₹3,000 में बनेगा सालाना लोकल पास, जानें किसे मिलेगा फायदा
EDITOR|Voice of Jalandhar
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नई दिल्ली: देशभर में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को राहत देने के लिए नया नियम अधिसूचित किया है। इसके तहत 1 नवंबर 2026 से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-कमर्शियल वाहन मालिक सालाना रियायती लोकल पास बनवा सकेंगे।
28 OCTOBER नई दिल्ली: देशभर में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को राहत देने के लिए नया नियम अधिसूचित किया है। इसके तहत 1 नवंबर 2026 से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-कमर्शियल वाहन मालिक सालाना रियायती लोकल पास बनवा सकेंगे।
इस पास के लिए टोल प्लाजा की लोकेशन के आधार पर ₹1,500 या ₹3,000 सालाना शुल्क देना होगा। इससे उन लोगों को फायदा मिल सकता है, जिन्हें रोजाना काम, पढ़ाई या अन्य स्थानीय जरूरतों के लिए एक ही टोल प्लाजा से बार-बार गुजरना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य स्थानीय निवासियों के लिए सफर को सस्ता और सुविधाजनक बनाना है।
₹1,500 और ₹3,000 के पास में क्या अंतर है?
नए नियम के तहत सालाना पास की फीस इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित टोल प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय कस्बाई क्षेत्र की सीमा के अंदर है या बाहर।
टोल प्लाजा की स्थिति
सालाना पास की फीस
नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर
₹1,500
नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के भीतर
₹3,000
यह पास एक साल के लिए होगा और केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य रहेगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। इसे किसी दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
किन लोगों को मिलेगा नए नियम का फायदा?
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।
वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
वाहन गैर-कमर्शियल श्रेणी का होना चाहिए, यानी उसका FASTag गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत हो।
वाहन पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है।
संबंधित टोल प्लाजा पर इस सुविधा की पात्रता होनी चाहिए।
वाहन मालिक को निर्धारित वैकल्पिक रास्ते और अन्य पात्रता संबंधी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
ध्यान रहे कि केवल टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने से पास अपने आप नहीं मिल जाएगा। अन्य शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है।
किन लोगों को नहीं मिलेगा लोकल पास?
सरकार ने इस सुविधा के लिए कुछ अपवाद भी निर्धारित किए हैं।
पहली शर्त: जिन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम लागू है, वहां यह रियायती लोकल पास जारी नहीं किया जाएगा।
दूसरी शर्त: अगर वाहन चालक या मालिक के इस्तेमाल के लिए सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो इस नियम के तहत लोकल पास नहीं दिया जाएगा।
तीसरी शर्त: यह पास केवल संबंधित टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा। इसका इस्तेमाल देश के सभी टोल प्लाजा पर मुफ्त यात्रा के लिए नहीं किया जा सकेगा।
पास कैसे बनवाएं और आवेदन कहां होगा?
मंत्रालय के अनुसार, पात्र टोल प्लाजा पर 1 नवंबर 2026 से सालाना लोकल पास की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा, 1 दिसंबर 2026 से राजमार्गयात्रा (Rajmargyatra) ऐप के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।
वाहन मालिकों को संबंधित टोल प्लाजा पर उपलब्ध आवेदन प्रक्रिया और पात्रता संबंधी निर्देशों की जानकारी लेनी चाहिए। FASTag की वैधता और वाहन की गैर-कमर्शियल श्रेणी की जांच करना भी जरूरी होगा।
पुराने मासिक पास की तुलना में कितनी बचत होगी?
मंत्रालय के नए प्रावधान से उन लोगों को फायदा हो सकता है, जो हर महीने लोकल टोल पास बनवाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पात्र टोल प्लाजा पर मासिक पास की कीमत ₹360 है, तो 12 महीने में कुल खर्च ₹4,320 होता है।
ऐसी स्थिति में ₹1,500 के सालाना पास से संभावित बचत ₹2,820 और ₹3,000 के पास से संभावित बचत ₹1,320 सालाना होगी।
हालांकि, यह गणना ₹360 के मासिक पास के उदाहरण पर आधारित है। वास्तविक बचत संबंधित टोल प्लाजा पर लागू शुल्क और वाहन मालिक की पात्रता के अनुसार अलग हो सकती है।
क्या सरकार हर साल बढ़ा सकती है पास की फीस?
नए नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार सालाना पास की निर्धारित फीस में संशोधन कर सकती है। यदि शुल्क में बदलाव किया जाता है, तो संशोधित दरें प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी हो सकती हैं। यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क निर्धारण और संग्रह नियमों में संशोधन के तहत शामिल किया गया है।
आम वाहन चालकों के लिए क्या है जरूरी?
अगर आप किसी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के आसपास रहते हैं और रोजाना वहां से गुजरते हैं, तो अपने वाहन के FASTag, निवास की दूरी और संबंधित टोल प्लाजा की पात्रता की जांच जरूर करें।
यह नया नियम सभी टोल टैक्स खत्म नहीं करता, बल्कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले स्थानीय निवासियों को एक विशेष टोल प्लाजा के लिए रियायती सालाना पास लेने का विकल्प देता है।
निष्कर्ष: 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाला यह नया नियम टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए राहत लेकर आ सकता है। ₹1,500 या ₹3,000 के सालाना पास से बार-बार टोल चुकाने की जरूरत कम हो सकती है, लेकिन इसका लाभ लेने से पहले संबंधित टोल प्लाजा और वाहन की पात्रता की पुष्टि करना जरूरी है।